
1 नवंबर से कारोबारियों को बड़ी राहत: अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा GST नंबर, सरकार लाई ‘आसान रजिस्ट्रेशन स्कीम’
देश के लाखों छोटे कारोबारियों और नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अब खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 1 नवंबर 2025 से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका नाम है — ‘आसान रजिस्ट्रेशन स्कीम (Simplified GST Registration Scheme)’। इस स्कीम के तहत अब नए कारोबारियों को सिर्फ 3 कामकाजी दिनों के भीतर ऑटोमेटेड तरीके से GST नंबर मिल जाएगा।
क्या है ‘आसान रजिस्ट्रेशन स्कीम’?
यह स्कीम GST काउंसिल की सिफारिशों पर तैयार की गई है और इसका उद्देश्य है छोटे कारोबारियों को GST के तहत शामिल करना, बिना किसी जटिल प्रक्रिया के। इस योजना में विशेष रूप से ‘लो-रिस्क’ (Low-Risk) कारोबारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ऐसे व्यापारी जो ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं और जिनकी टैक्स देनदारी कम होती है।
इस नई व्यवस्था में आवेदन की जांच और मंजूरी पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से होगी। इसका मतलब है कि फाइलों का चक्कर, ऑफिस के चक्कर और इंतजार खत्म — अब सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगा।
सिर्फ 3 दिनों में मिलेगा GST नंबर
अब तक GST रजिस्ट्रेशन में कई बार 10 से 15 दिन या उससे भी ज्यादा समय लग जाता था। कभी डॉक्युमेंट्स की कमी, तो कभी वेरिफिकेशन में देरी — कारोबारी परेशान रहते थे। लेकिन 1 नवंबर से शुरू हो रही नई स्कीम के तहत जो भी आवेदक इसे अपनाएंगे, उन्हें 3 कामकाजी दिनों में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा।
वित्त मंत्रालय का दावा है कि इस कदम से लगभग 96% नए आवेदकों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे देशभर में व्यापारिक माहौल और भी अनुकूल बनेगा।
किन कारोबारियों को मिलेगा फायदा?
यह स्कीम मुख्य रूप से उन छोटे सप्लायर्स, दुकानदारों, सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों और MSME सेक्टर के कारोबारियों के लिए बनाई गई है, जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं।
सरकार ने बताया कि इस स्कीम का लाभ वही आवेदक उठा पाएंगे जो यह घोषणा करते हैं कि उनके रजिस्टर्ड ग्राहकों को दी जाने वाली सप्लाई पर मासिक Input Tax Credit (ITC) ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होगी।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह स्कीम पूरी तरह वैकल्पिक (Optional) होगी। यानी कारोबारी चाहें तो इस तेज प्रक्रिया को अपनाएं, या चाहें तो पुरानी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से ही आवेदन करें।
ई-कॉमर्स सप्लायर्स के लिए भी राहत
सरकार ने ई-कॉमर्स सेक्टर से जुड़े छोटे कारोबारियों की एक बड़ी परेशानी भी दूर कर दी है। अभी तक जो व्यापारी Amazon, Flipkart, Meesho जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट बेचते थे, उन्हें हर राज्य में Principal Place of Business (मुख्य कारोबारी पता) दिखाना जरूरी होता था।
अब नई स्कीम के तहत इस नियम को आसान बनाया जाएगा। यानी एक ही रजिस्ट्रेशन से पूरे देश में सप्लाई करना संभव होगा। इससे ऑनलाइन कारोबारियों के लिए GST अनुपालन बहुत आसान हो जाएगा।
कारोबारियों को मिलेगा सम्मान और भरोसा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को केवल नियमों में बांधना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देना है। GST व्यवस्था को अब और अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और बिजनेस-फ्रेंडली बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “छोटे व्यापारी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी सुविधा और भरोसे के लिए यह स्कीम लाई जा रही है, ताकि वे बिना डर और झंझट के टैक्स व्यवस्था में शामिल हो सकें।”
क्यों है यह कदम अहम?
नई स्कीम से न केवल लाखों MSMEs को राहत मिलेगी, बल्कि देश में स्टार्टअप्स और डिजिटल उद्यमियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे सरकार की “Ease of Doing Business” नीति को नया आयाम मिलेगा और टैक्स नेटवर्क का दायरा भी बढ़ेगा।
कुल मिलाकर, 1 नवंबर 2025 से GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब बोझ नहीं, बल्कि सरल और भरोसेमंद अनुभव बनने जा रही है — जहां कारोबारी सिर्फ 3 दिनों में अपना GST नंबर लेकर नया सफर शुरू कर सकेंगे।